अदालत ने दो गैंगस्टर को सुनाई इतने कारावास की सजा-जुर्माना भी किया

दोनों आरोपियों के ऊपर पांच-पांच हजार रूपये का जुर्माना करते हुए उन्हें अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।;

Update: 2022-03-21 14:02 GMT

मुजफ्फरनगर। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा एक मुकदमे सिलसिले में गिरफ्तार करके जेल भेजे गए दो गैंगस्टरों को स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट द्वारा 3 वर्ष 5 माह के कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों आरोपियों के ऊपर पांच-पांच हजार रूपये का जुर्माना करते हुए उन्हें अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

सोमवार को जनपद न्यायालय की स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट नंबर 5 में अपराध संख्या 1203-18 के मामले की सुनवाई की गई। विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें गंभीरता के साथ सुनी। पुलिस की मानिटरिंग सैल की ओर से की गई पुख्ता किलेबंदी के अंतर्गत अभियोजन की तरफ से की गई जोरदार पैरवी के चलते गैंगस्टर कोर्ट द्वारा आबिद पुत्र मुस्ताक निवासी खेडीकरमू थाना शामली तथा नरेंद्र शर्मा उर्फ मामा पुत्र सुखबीर निवासी अशोक नगर थाना ज्योति नगर शाहदरा दिल्ली को दोषी पाते हुए दोनों को 3 वर्ष 5 माह के कारावास की सजा सुनाई। इतना ही नही अदालत की ओर से दोनों आरोपियों के ऊपर पांच-पांच हजार रूपये का जुर्माना भी किया गया।

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