अपराधी को कोर्ट ने सुनाई सजा- लगाया गया इतना जुर्माना

अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

Update: 2022-10-20 15:08 GMT

शामली। एसपी अभिषेक की अगुवाई में थाना कांधला पुलिस तथा जनपद की मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते 1 अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

गौरतलब है कि वर्ष 2022 में थाना कांधला पुलिस द्वारा अभियुक्त बब्बल पुत्र सतपाल निवासी एलम थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 54/2022 धारा 452, 427, 354, 323, 325 506 आईपीसी व 3(2) (5ं) एससी-एसटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें न्यायालय कैराना द्वारा अभियुक्त बब्बल उपरोक्त को सुनाई 02 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड न अदा करने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

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