आरक्षक से मारपीट के आरोपी को अदालत ने सुनाई 2 साल की सजा

एक आरोपी को दो साल के सश्रम कारावास और 800 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है

Update: 2022-05-07 06:15 GMT

भिण्ड। मध्यप्रदेश के भिण्ड जिला न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने आरक्षक के साथ मारपीट करने वाले एक आरोपी को दो साल के सश्रम कारावास और 800 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार 2 दिसंबर 2002 को आरक्षक भिखारी लाल की पुलिस लाइन से पेशी पर ड्यूटी लगाई गई थी। वह सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) हुकुम सिंह और फोर्स के साथ आरोपियों को लेकर न्यायालय लेकर पहुंचा था, जहां न्यायालय में उसने आरोपियों को हवालात में बैठने के लिए कहा, जिसका आरोपी पप्पू मिश्रा, वंटू सिंह, रणवीर सिंह एवं पप्पू सिंह सेंगर ने विरोध किया। इस दौरान आरोपियों ने एक राय होकर आरक्षक भिखारी लाल के साथ मारपीट की। आरक्षक को साथ गए फोर्स के अन्य जवानों ने बचाया। इसके बाद देहात थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया।

इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने पप्पू सिंह सेंगर निवासी शास्त्री कॉलोनी ए-ब्लॉक को कल दोषी माना और दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 800 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। एक अन्य आरोपी पप्पू मिश्रा निवासी भिण्ड अभी फरार चल रहा है।

वार्ता

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