चोरी करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाया सजा का फैसला
चोरी के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई
शामली। एसपी अभिषेक की अगुवाई में थाना बाबरी/मॉनिटरिंग सेल/अभियोजन सेल द्वारा चोरी के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।
गौरतलब है कि वर्ष 2017 में थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त संदीप पुत्र कुवंरपाल निवासी नई बस्ती गोगल फार्म हाउस निठौरा कॉलोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध चोरी के संबंध में थाना बाबरी पर मुकदमा अपराध संख्या 120/2017 धारा 380, 411 आईपीसी के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को चोरी के माल सहित गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना बाबरी पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को सजा कराए जाने के लिए एसपी शामली द्वारा जनपद की मॉनिटरिंग सेल/अभियोजन सेल को न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएसडी कोर्ट कैराना शामली में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था।
थाना बाबरी/मॉनिटरिंग सेल/अभियोजन सेल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने में सफतला प्राप्त की है। पुलिस की पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 6 जुलाई 2022 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त संदीप उपरोक्त को धारा 380 आईपीसी में 5 वर्ष कठोर कारावास व 2000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास तथा धारा 411 आईपीसी में 03 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 1000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।