नाबालिग से छेडछाड़ करने वाले आरोपी को अदालत ने सुनाई सजा

1 अपराधी को न्यायालय द्वारा सुनाई कठोर कारावास की सजा साथ ही अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

Update: 2022-07-28 16:00 GMT

शामली। एसपी अभिषेक के नेतृत्व में पुलिस जनपद की थाना कोतवाली शामली/मॉनिटरिंग सेल/अभियोजन सेल द्वारा नाबालिग से छेड़छाड के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते 01 अपराधी को न्यायालय (स्पेशल पोक्सो कोर्ट) कैराना शामली द्वारा सुनाई कठोर कारावास की सजा साथ ही अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

गौरतलब है कि वर्ष 2020 में कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त अंकित गुप्ता पुत्र प्रवीण गुप्ता निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली द्वारा नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में नाबालिग के परिजन द्वारा थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दाखिल की गई थी। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था तथा सुसंगत एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। न्यायालय (स्पेशल पोक्सो कोर्ट) कैराना जनपद शामली में उक्त मामले का विचारण किया गया। उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराये जाने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थाना कोतवाली शामली/मॉनिटरिंग सेल/अभियोजन सेल को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा गवाहों को समय से कोर्ट में उपस्थित कर गवाही संपन्न कराई गई।

पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में थाना कोतवाली / मॉनिटरिंग सेल/अभियोजन सेल द्वारा माननीय न्यायालय में निरंतर एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 28.07.2022 को न्यायालय (स्पेशल पोक्सो कोर्ट) कैराना शामली द्वारा उक्त मामले में अभियुक्त को कठोर कारावास की सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, जिसमें अभियुक्त अंकित गुप्ता को धारा 354डी आईपीसी में 03 वर्ष कारावास व 2000/- के अर्थदण्ड, तथा धारा 7/8 पोक्सो एक्ट में 04 वर्ष का कठोर कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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