सगी मां की हत्या करने वाले तीन बेटों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

सगी मां की हत्या के आठ साल पुराने मामले में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद और 50-50 हजार जुर्माने की सजा सुनायी।

Update: 2023-01-07 13:25 GMT

बुलन्दशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की एक अदालत ने सगी मां की हत्या के आठ साल पुराने मामले में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद और 50-50 हजार जुर्माने की सजा सुनायी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम की अदालत ने शनिवार को आठ वर्ष पूर्व फावड़े से प्रहार कर अपनी सगी मां की हत्या करने के तीन अभियुक्तो को यह सजा सुनायी। विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार मलिक ने बताया कि मार्च 2014 में थाना गुलावठी के ग्राम अगवाना में दिनेश, राजेश व गणेश नामक सगे भाइयों ने अपनी मां की फावडे से प्रहार कर हत्या कर दी थी और शव को जलाने की कोशिश की थी।

इस सम्बन्ध में एडीजे-06 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त दिनेश, राजेश व गणेश को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

वार्ता

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