नाबालिग का अपहरण करने के मामले में अदालत ने सुनाई सजा

प्रभावी पैरवी के चलते 02 अपराधियों को न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।;

Update: 2023-01-31 15:31 GMT

शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियो के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में शामली पुलिस द्वारा नाबालिग का अपहरण करने के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते 02 अपराधियों को न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

गौरतलब है कि वर्ष 2011 में झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगण 1. मसीउल्ला पुत्र यूसुफ 2. यूसुफ पुत्र इलियास निवासीगण मौहल्ला रेतेवाला थाना कैराना जनपद शामली द्वारा नाबालिग का अपहरण करने की घटना कारित की गई थी । जिसके संबंध में पीडिता के परिजन की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 144/484/2011 धारा 363/366 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था तथा सुसंगत एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस दौरान पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में शामली पुलिस के अथक प्रयास एवं निरंतर प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 31.01.2023 को न्यायालय एडीजे कैराना द्वारा उक्त मामले में अभियुक्त मसीउल्ला को धारा 363 भादवि में 05 वर्ष तथा अभियुक्त यूसुफ उपरोक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000-5000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित तथा धारा 366 IPC में अभियुक्त मसीउल्ला को 07 वर्ष व अभियुक्त यूसुफ को 05 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000-10,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है । 

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