अदालत ने एक महिला सहित चार दोषियों को सुनाई सजा- लगाया जुर्माना
पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट में आरोपीगण को कारावास तथा अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
मुजफ्फरनगर। एसएसपी अभिषेक सिंह के निर्देशन में मुजफ्फरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट में 1 महिला आरोपी सहित 4 आरोपीगण को 2-2 वर्ष के कारावास तथा 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
गौरतलब है कि पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर, अभिषेक सिंह के निर्देशन में मुजफ्फरनगर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप आज दिनांक 22.02.2024 को न्यायालय स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट नं0- 05 द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 35/22 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नई मण्ड़ी जनपद मुजफ्फरनगर में 1 महिला आरोपी पुष्पा पत्नि जनार्दन निवासी ग्राम तुगलकपुर थाना पुरकाजी मुजफ्फरनगर सहित 4 आरोपीगण दीपक पुत्र जयपाल निवासी ग्राम कुटबा थाना शाहपुर मुजफ्फरनगर, मोहित पुत्र बलबीर निवासी ग्राम चांदपुर थाना शाहपुर मुजफ्फनरगर, सुनील पुत्र सुरेन्द्र कश्यप निवासी ग्राम कुटबी थाना शाहपुर मुजफ्फरनगर को 2-2 वर्ष का कारावास व 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।