पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले दोषी को कोर्ट ने सुनाई मृत्युदंड की सजा
पत्नी का सिर काट कर हत्या करने और कटे सिर को लेकर थाना पहुंचने वाले हैवान को मृत्युदंड एवं जुर्माने की सजा सुनाई है।
बांदा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पत्नी का सिर काट कर हत्या करने और कटे सिर को लेकर थाना पहुंचने वाले हैवान को मृत्युदंड एवं जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने बुधवार को बताया कि बबेरू कस्बे के अतर्रा रोड निवासी किन्नर यादव को अपनी पत्नी विमला के चरित्र पर संदेह था। जिसके चलते किन्नर ने नौ अक्टूबर 2020 को पड़ोसी रविकांत उर्फ बंटा को घर बुलाया और उस पर धारदार हथियार से से हमला कर घायल कर दिया। यह देखकर पत्नी ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन किन्नर ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी और सिर को धड़ से अलग कर दिया। साथ ही अपनी पत्नी के कटे हुए सिर को लेकर थाने पहुंच गया।
पुलिस ने तत्काल निर्मम हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को जेल भेजा और घटना की विस्तृत विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। जहां अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 11 साक्ष्य पेश किया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ बब्बू सारंग की अदालत ने पक्ष - विपक्ष की दलीलों और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों की आधार पर इसे क्रूरतम और विरलतम श्रेणी का अपराध ठहराते हुए मृतका के पति किन्नर यादव को मृत्युदंड व एक लाख तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।