गठबंधन एमएलए अनिल को कोर्ट ने सुनाई सजा- जुर्माना भी किया

समाजवादी पार्टी गठबंधन के पुरकाजी विधानसभा सीट के विधायक को अदालत द्वारा आचार संहिता उल्लंघन के मामले का दोषी पाते हुए

Update: 2022-12-21 11:21 GMT

मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय लोकदल एवं समाजवादी पार्टी गठबंधन के पुरकाजी विधानसभा सीट के विधायक को अदालत द्वारा आचार संहिता उल्लंघन के मामले का दोषी पाते हुए 15 दिन की सजा सुनाई गई है। एमएलए के ऊपर अदालत की ओर से सौ रुपए का जुर्माना भी ठोका गया है।

बुधवार को जनपद मुजफ्फरनगर की एमपी एमएलए कोर्ट ने वर्ष 2017 के दौरान हुए आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में समाजवादी पार्टी एवं रालोद गठबंधन के पुरकाजी विधानसभा सीट के विधायक अनिल कुमार को दोषी ठहराया है।

आचार संहिता उल्लंघन के दोषी पाए गए एमएलए को अदालत की ओर से 15 दिन की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोषी पाए गए एमएलए को सौ रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 के दौरान हुए चुनाव में रालोद नेता एवं जनपद मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा सीट के मौजूदा विधायक अनिल कुमार ने भी नामांकन किया था। नामांकन के उपरांत थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा अनिल कुमार के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। एमएलए के ऊपर आरोप लगा था कि अनिल कुमार ने अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ों के बीच कनेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन किया था। जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट से सजा पाए विधायक अनिल कुमार अब जनपद मुजफ्फरनगर के ऐसे दूसरे विधायक बन गए हैं जो दोषी पाते हुए सजा के हकदार बने हैं। एमएलए अनिल कुमार से पहले खतौली विधानसभा सीट के बीजेपी विधायक रहे विक्रम सैनी को अदालत द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई थी। जिसके चलते उन्हें अपनी विधायकी से हाथ धोना पड़ गया था। इसके बाद खतौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सजायाफ्ता विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी बतौर बीजेपी उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरी थी। लेकिन पति के बडबोलेपन और नाकारा छवि के कारण उन्हे गठबंधन प्रत्याशी मदन गोपाल के हाथों पराजित होने का दंश झेलने को मजबूर होना पडा है।

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