कोर्ट ने 5 हत्यारोपियों को सुनाया उम्रकैद की सजा का फैसला- लगाया जुर्माना

हत्या के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते 5 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई

Update: 2022-05-24 15:47 GMT

शामली। एसपी सुकीर्ति माधव के नेतृत्व में मॉनिटरिंग सेल द्वारा हत्या के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते 5 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 10,000-10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया ।

ज्ञात हो कि वर्ष 2014 मे थाना थानाभवन पुलिस द्वारा हत्या की घटना मे लिप्त रहे 5 हत्याभियुक्तों मासूक अली पुत्र शमशेर, फारूक पुत्र शमशेर, फरमान पुत्र शमशेर, रागिव पुत्र शमशेर, दिलशाद पुत्र अनीश निवासीगण ग्राम हिण्ड थाना थानाभवन जनपद शामली के विरूद्ध हत्या के मामले मे कार्यवाही की गयी थी। उक्त मुकदमे में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना थानाभवन पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्तों को सजा कराए जाने के लिए एसपी शामली द्वारा जनपद की मॉनिटरिंग सेल को न्यायालय डीजे-कोर्ट मुजफ्फरनगर में चलाने के लिए निर्देशित किया गया था।

थाना थानाभवन/मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय डीजे-कोर्ट मुजफ्फरनगर में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने में सफतला प्राप्त की है। न्यायालय द्वारा पुलिस की पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 24.05.2022 को न्यायालय डीजे-कोर्ट मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्तों धारा 147 मे 1,1 वर्ष श्रम कारावास व 2,2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, धारा 148 मे 1,1 वर्ष श्रम कारावास व 2,2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा धारा 149,302 मे अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 10,10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्तो को अर्थदण्ड न देने पर 01, 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया, जिसके फलस्वरुप पीडित पक्ष द्वारा जनपद पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है ।

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