केजरीवाल की रिमांड पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित- परिजनों से मिले CM
अदालत ने सीबीआई की अपील पर फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
नई दिल्ली। सीबीआई द्वारा राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए गए अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की अपील नहीं करते हुए उन्हें ज्यूडिशल कस्टडी स्टडी में भेजे जाने की डिमांड की है। अदालत ने फिलहाल अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट की अनुमति से अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट रूम के भीतर अपने परिजनों से मुलाकात की है।
शनिवार को राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने को लेकर सीबीआई द्वारा कोई अपील नहीं करते हुए उन्हें ज्यूडिशल कस्टडी में भेजने की डिमांड अदालत के सामने रखी है।
25 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत की ओर से दी गई जमानत के फैसले पर रोक लगा दी थी, उसी रात सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार के मामले को लेकर की गई पूछताछ के बाद सबेरे के समय तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था।
पेशी के दौरान सीबीआई ने 5 दिन की कस्टडी मांगी थी लेकिन कोर्ट ने उन्हें तीन दिन की रिमांड पर सौंपा था। शनिवार को मामले की सुनवाई जस्टिस सुनैना शर्मा की बेंच में हुई है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल की तरफ से विक्रम चौधरी ने अपनी दलीलें अदालत के समक्ष रखी है।
इस दौरान अरविंद कोजरीवाल की ओर से की गई परिजनों से मिलने की अपील को स्वीकार करते हुए अदालत ने उन्हें बातचीत की परमिशन दे दी और बाकी लोगों को कुछ समय के लिए कोर्ट से बाहर जाने को कहा। अदालत ने सीबीआई की अपील पर फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।