कोर्ट का आदेश- सुरक्षित रखे जाएंगे ज्ञानवापी के सर्वे से मिले साक्ष्य
जिला जज की अदालत ने श्रंगार गौरी मामले की मुख्य वादी राखी सिंह की अर्जी पर यह आदेश जारी किया है।
वाराणसी। एएसआई द्वारा किए गए ज्ञानवापी परिसर के सर्वे में मिले साक्ष्य अब सुरक्षित रखे जाएंगे। जिला जज की अदालत ने श्रंगार गौरी मामले की मुख्य वादी राखी सिंह की अर्जी पर यह आदेश जारी किया है। अदालत द्वारा एएसआई को निर्देशित किया गया है कि मिले साक्ष्य जिलाधिकारी अथवा उनके नामित अफसर की निगरानी में सुरक्षित रखे जाएंगे। बृहस्पतिवार को ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी प्रकरण की मुख्य वादी राखी सिंह की ओर से दाखिल की गई अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला जज की अदालत ने एएसआई को निर्देशित करते हुए कहा है कि ज्ञानवापी परिसर में किए गए सर्वे में मिले साक्ष्य जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित किए गए अफसर की निगरानी में सुरक्षित रखे जाएं।
उल्लेखनीय है कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण की प्रतिवादी राखी सिंह ने जिला जज की अदालत में दाखिल की गई अर्जी में कहा है कि संख्या चार अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के लोगों का मंदिर परिसर में आना-जाना लगा रहता है। प्रतिवादी का कहना है कि ज्ञानवापी परिसर में कई ऐतिहासिक साक्ष्य हिंदू मंदिर से संबंधित है। यह साक्ष्य पूर्व में कोर्ट कमिशन की कार्यवाही के दौरान सामने आए थे। आरोप है कि कमेटी के सदस्य उन्हें नष्ट कर रहे हैं। अगर यह साक्ष्य नष्ट हो जाएंगे तो मुकदमे के निस्तारण में समस्या एवं परेशानी हो सकती है।