PM के खिलाफ अशोभनीय भाषा प्रयोग करने के मामले में दोषी दण्डित

शोभनीय भाषा प्रयोग करने के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्त को न्यायालय कैराना द्वारा दंडित किया गया।

Update: 2022-09-29 15:37 GMT

शामली। पुलिस अधीक्षक अभिषेक के निर्देशन में थाना झिंझाना एवं जनपद की मॉनिटरिंग, अभियोजन सेल द्वारा प्रधानमंत्री, भारत के विरूद्ध अशोभनीय भाषा प्रयोग करने के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्त को न्यायालय कैराना द्वारा दंडित किया गया।

गौरतलब है कि वर्ष 2019 में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा प्रधानमंत्री, भारत के विरूद्ध अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने के मामले में अभियुक्त इमरान मसूद पुत्र राशिद मसूद निवासी थाना कुतुबगेट जनपद सहारनपुर के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 178/19 धारा 171(G) आईपीसी में पंजीकृत किया गया था। जिसके क्रम में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। न्यायालय MP/MLA कोर्ट कैराना, शामली में उक्त मामले का विचारण किया गया। इसी क्रम में अभियुक्त इमरान उपरोक्त को विचारणोपरान्त दोषी पाते हुए आज दिनांक 29.09.2022 को न्यायालय MP/MLA कोर्ट कैराना, शामली द्वारा धारा 171(G) भादवि के अपराध के लिए 5000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। साथ ही अर्थदंड न अदा करने पर 06 माह के कारावास का प्रावधान किया गया है । 

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