अपराध का अंजाम- हत्याभियुक्त को अर्थदण्ड सहित मिली उम्रकैद की सजा

हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। साथ ही हत्याभियुक्त को अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।

Update: 2022-08-22 15:28 GMT

मुजफ्फरनगर। एसएसपी विनीत जायसवाल के निर्देशन में मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत न्यायालय ने हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। साथ ही हत्याभियुक्त को अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।

गौरतलब है कि दिनांक 11.05.2009 को वादी द्वारा थाना मन्सूरपुर पर सूचना दी गयी कि मुकेश पुत्र सन्नू सिह निवासी शेरगढी थाना मेडिकल जनपद मेरठ की अज्ञात द्वारा हत्या कर दी गयी है। प्रकरण के सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना मन्सूरपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर अभियोग का अनावरण करते हुये दिनांक 18.05.2009 को अभियुक्त किशन कुमार उर्फ कृष्ण कुमार उपरोक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 11.06.2009 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

हत्या जैसे जघन्य अपराध एसएसपी विनीत जायसवाल के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी खतौली के नेतृत्व में थाना मन्सूरपुर स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 22.08.2022 को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट द्वारा अभियुक्त किशन कुमार उर्फ कृष्ण कुमार उपरोक्त को धारा 302/34/201/120बी आईपीसी व 3(2)(ट) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास व 10,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त अभियुक्त को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।

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