कार्मिकों को 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी
राज्यपाल की स्वीकृति के बाद मंगलवार को राज्य कर्मचारियों को पहली जुलाई से 34 प्रतिशत के स्थान पर 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने के आदेश जारी हुए हैं।
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य स्थापना की 22वीं वर्षगांठ की पूर्व सन्ध्या पर राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनरों को बढ़े हुए महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी कर दिए। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद मंगलवार को राज्य कर्मचारियों को पहली जुलाई से 34 प्रतिशत के स्थान पर 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने के आदेश जारी हुए हैं।
सरकार के आदेश से राज्य के करीब तीन लाख कर्मचारी व पेंशनरों को बढ़े हुए भत्ता का लाभ मिलेगा।
वित्त सचिव दिलीप जावलकर के हताक्षरों से जारी इस आदेश के अनुसार, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नयी दिल्ली के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/3/2022 ई-II(बी) दिनांक तीन अक्टूबर 2022 के क्रम में राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है. को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, उन्हें दिनांक 01-07-2022 से मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 34 प्रतिशत को बढ़ाकर 38 प्रतिशत प्रतिमाह किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
आदेश के अनुसार, यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। उक्त कार्मिकों को दिनांक एक जुलाई 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। एक नवम्बर 2022 से महगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नकद भुगतान की जायेगी। उक्त वर्णित शर्तों एवं पूर्व में वर्णित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत मंहगाई भत्ता उत्तराखण्ड राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महंगाई भत्ते की फाइल पर सोमवार को अपना अनुमोदन दिया, जबकि राज्यपाल ने आज इसे स्वीकृत कर दिया। इससे राज्य के करीब तीन लाख कर्मचारी व पेंशनरों को बढ़े हुए भत्ता का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षक समन्वय समिति की बैठक में डीए देने की घोषणा की थी।
वार्ता