हर की पैड़ी में खाली करायी भूमि पर नहीं होगा कोई निर्माण- हाईकोर्ट की रोक
HC ने हरिद्वार में जिला प्रशासन की ओर से हर की पैड़ी पर अतिक्रमण हटाने के बाद किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने तीर्थ नगरी हरिद्वार में जिला प्रशासन की ओर से हर की पैड़ी पर अतिक्रमण हटाने के बाद किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी है। साथ ही अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं।
इस मामले को हरिद्वार निवासी गोपाल कृष्ण पटवार की ओर से चुनौती दी गयी। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि हरिद्वार जिला प्रशासन ने एक शिकायत का सहारा लेकर अहिल्या बाई होल्कर ट्रस्ट की आठ दुकानों को अतिक्रमण के नाम पर हटा दिया। जिला प्रशासन की ओर से यहां पर निर्माण कार्य किये जाने की योजना है।
याचिकाकर्ता की ओर से इसका विरोध करते हुए कहा गया कि जिस स्थान को अतिक्रमण के नाम पर खाली कराया गया वहां पर फिर से निर्माण कार्य न किया जाये और उसे सार्वजनिक उपयोग के लिये प्रयोग में लाया जाये।
अदालत ने जिलाधिकारी हरिद्वार, नगर निगम हरिद्वार के साथ ही हरिद्वार विकास प्राधिकरण को निर्देश दिये कि यहां पर अतिरिक्त निर्माण न किया जाये और अदालत के आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाये।
वार्ता