कन्याधन योजना में छूटे पात्रों को मिलेगा लाभ : धामी

वही विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही के दिन विपक्ष ने नियम 58 के तहत जिलों के पुनर्गठन का मामला उठाया

Update: 2021-08-24 13:10 GMT

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2015-16 और 2016-17 में गौरा देवी कन्याधन योजना के लाभ से वंचित बालिकाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।  

कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने नियम 58 में उक्त विषय विधान सभा मे रखा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि 2015-16 में 11300 तथा 2016-17 में 21916 बालिकाएं योजना के लाभ से वंचित थी, कुल 33216 बालिकाओं को 49.42 करोड़ की शेष धनराशि सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी।

वही विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही के दिन विपक्ष ने नियम 58 के तहत जिलों के पुनर्गठन का मामला उठाया,जिसमें विपक्ष ने सदन में सरकार को यह कहते हुए घेरने की कोशिश की 2011 में भाजपा सरकार ने 4 जिलों के गठन की घोषणा की थी, वह उसके सत्ता में दोबारा आने के पांच साल पूरे होने पर भी नजर नहीं आ रही है। सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को जिलों के पुनर्गठन के मामले पर घेरा और कहा कि 2012 से 2017 तक कांग्रेस की सरकार रही तब जिलों का गठन क्यों नहीं किया गया।

संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत का कहना है कि जिलों के पुनर्गठन का परीक्षण किया जाएगा।




 



वार्ता

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