जिला योजना का बजट खर्च करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिए हैं।

Update: 2020-06-28 05:01 GMT

नैनीताल हाईकोर्ट ने जिला योजना मद में सरकार की ओर से जारी 110 करोड़ रुपये निकालने पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह प्रकरण में चुनाव आयोग से राय मशविरा करे।

उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य प्रदीप भट्ट ने मामले में जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास बहुगुणा ने कोर्ट को बताया कि जिलों में विकास योजनाओं के संचालन के लिए संविधान की धारा 243 जेड के तहत जिला योजना समिति (डीपीसी) का गठन जरूरी है।

इसमें तीन चौथाई सदस्य नगर निगम, नगर पालिका और जिला पंचायतों से चुने जाते हैं। एक चौथाई सरकार से नामित होते हैं। डीपीसी के गठन के लिए चुनाव आयोग ने पहले चुनावों की तिथि घोषित की थी, बाद में चुनाव स्थगित कर दिया गया।

अब राज्य सरकार ने जिला योजना में 110 करोड़ की धनराशि मंजूर कर दी, जो कि असंवैधानिक है। इसके बाद खंडपीठ ने जिला योजना के लिए मंजूर धनराशि पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 29 जून को होगी।

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