ऐतिहासिक चारधाम यात्रा पर से रोक हटी-हाईकोर्ट ने आदेश लिया वापस
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में आज सरकार के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई
नैनीताल । उत्तराखंड उच्च न्यायालय में देश की ऐतिहासिक चारधाम यात्रा को लेकर गुरुवार को बड़ी प्रगति हुई। न्यायालय ने चारधाम यात्रा पर से रोक हटा दी है। सरकार अब जल्द ही चारधाम यात्रा शुरू कर सकती है।
उत्तराखंड सरकार विगत एक जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने का मन बना चुकी थी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने भी चारधाम यात्रा को मंजूरी दे दी थी लेकिन उच्च न्यायालय ने कोरोना महामारी को देखते हुए विगत 28 जुलाई को यात्रा पर रोक लगा दी थी।
प्रदेश सरकार की ओर से हालांकि जुलाई पहले सप्ताह में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में विशेष याचिका दाखिल की गयी, लेकिन सुनवाई नहीं होने के कारण राज्य सरकार को विशेष याचिका को वापस लेना पड़ा। इसके बाद राज्य सरकार की ओर उच्च न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र पेश कर यात्रा पर से रोक हटाने की मांग की गयी।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में आज सरकार के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। अदालत ने माना कि देश के कुछ राज्यों को छोड़कर कोरोना महामारी के मामलों में कमी आयी हैं। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार को राहत देते हुए रोक संबंधी अपने आदेश को वापस ले लिया है। उच्च न्यायालय के इस कदम से सरकार के चेहरे पर खुशी व्याप्त हो गयी है।