वाराणसी सीरियल ब्लास्ट- कोर्ट ने वलीउल्लाह को ठहराया दोषी- 8 जून को सजा
सिलसिलेवार बम विस्फोट के मामले में आरोपी वलीउल्ला को गाजियाबाद की अदालत द्वारा दोषी ठहरा दिया गया है;
गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वर्ष 2006 के दौरान संकट मोचन मंदिर और अन्य स्थानों पर हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट के मामले में आरोपी वलीउल्ला को गाजियाबाद की अदालत द्वारा दोषी ठहरा दिया गया है। अदालत की ओर से अब दोषी ठहराए गए वलीउल्ला की सजा का ऐलान 6 जून को किया जाएगा।
शनिवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वर्ष 2006 के दौरान संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर हुए सिलसिलेवार धमाकों के मामले में वलीउल्ला को गाजियाबाद की अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है। वाराणसी में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के दौरान की गई जांच पड़ताल के बाद दशाश्वमेध घाट पर कुकर बम भी बरामद हुआ था। सिलसिलेवार हुए इन बम धमाकों में कई बेगुनाह लोग मारे गए थे, जबकि दर्जनों लोग घायल होकर अस्पताल में इलाज कराने को मजबूर हुए थे।
हाईकोर्ट के आदेश पर वाराणसी सीरियल बम ब्लास्ट मामला सुनवाई के लिए गाजियाबाद अदालत में स्थानांतरित किया गया था। अभियोजन की तरफ से जीआरपी कैंट धमाके में 53, संकट मोचन मंदिर धमाके में 52 और दशाश्वमेध घाट मामले में कुल 42 गवाह पेश किए गए थे।
गाजियाबाद की अदालत ने शनिवार को इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गये वलीउल्ला को दोषी ठहराया है। अदालत की ओर से अब वलीउल्लाह की सजा पर 6 जून को अपना फैसला सुनाया जाएगा।