लखनऊ। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को खत्म करते हुए उत्तर प्रदेश को अनलॉक की तरफ आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक 1 जून से प्रदेश के 20 जनपदों को छोड़कर अन्य सभी जिलों में सवेरे 7.00 बजे से लेकर शाम 7.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। इस दौरान शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी पहले की तरह जारी रहेगी। 600 से अधिक कोरोना संक्रमित केसों वाले जनपदों को फिलहाल अभी कोरोना कर्फ्यू की छूट से बाहर रखा गया है।
रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में कर्मचारियों की पूरी उपस्थिति रहेगी और अन्य से सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। इसमें 50 प्रतिशत कर्मचारी ही रहेंगे। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क लगाने की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। इस दौरान औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे और सब्जी मंडिया भी पहले की तरह खुली रहेंगी। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल, कालेज, तथा अन्य शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। सेंट जॉन को छोड़कर शेष धर्म स्थलों के अंदर एक बार में केवल पांच ही श्रद्धालु जा सकेंगे। अंडे, मांस और मीट मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई और सैनिटाइजर का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके स्थान पर खोलने की अनुमति होगी। इस दौरान प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी। प्रदेश में कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल अभी पूर्णतया बंद रहेंगे। कोरोना कफ्र्यू से फिलहाल प्रदेश के मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर ,बिजनौर और देवरिया जनपद में फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है।