मुजफ्फरनगर में रेलगाड़ी से बैग चुराने वाली दो चोरनियों को हुई सजा

दोषी पाई गई दोनों महिलाओं के ऊपर पांच-पांच सौ रूपये का जुर्माना भी अदालत की ओर से लगाया गया है

Update: 2022-05-25 06:40 GMT

मुजफ्फरनगर। रेलगाड़ी के भीतर यात्रा कर रहे यात्रियों का बैग चोरी किए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दो महिलाओं को दोषी पाते हुए जेल में बिताई 15 दिन की अवधि की सजा सुनाई है। दोषी पाई गई दोनों महिलाओं के ऊपर पांच-पांच सौ रूपये का जुर्माना भी अदालत की ओर से लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं किए जाने पर महिलाओं को दो-दो दिन की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

बुधवार को अभियोजन के अनुसार थाना जीआरपी के दरोगा हरिओम शर्मा ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अन्य पुलिसकर्मियों के साथ वर्ष 2018 की 25 अप्रैल को मुजफ्फरनगर स्थित रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चला रहे थे। उसी समय मुखबिर से सूचना मिली कि दो संदिग्ध महिलाएं रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म संख्या एक पर स्थित डाकखाने के समीप किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से बैठी हुई है और वह चोरी का कुछ माल ठिकाने लगाने के प्रयासों में भी है। मुखबिर की सूचना पर जीआरपी के दारोगा ने आरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल सोनिया की मदद से दोनों महिलाओं की तलाशी कराई। तलाशी में देवबंद निवासी संदिग्ध महिला तबस्सुम पत्नी दिलशाद से चांदी की पायल एवं अन्य सामान बरामद हुआ।

बताया जाता है कि बरामद हुआ सामान उसने 3 माह पूर्व छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक महिला सवारी के बैग से चुराया था। महिला ने बताया कि महिला के बैग से उसने 3500 रूपये भी चुराए थे जो उससे खर्च हो गए हैं।

दूसरी महिला यासमीन पत्नी असलम निवासी देवबंद ने की चोरी की वारदात को किया जाना कबूला है।

Tags:    

Similar News