कुख्यात बदमाश की लाखों की सम्पत्ति गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क

पुलिस ने कुख्यात बदमाश की गिरोह बन्द अधिनियम के तहत 19 लाख रूपये से अधिक की सम्पत्ति को कुर्क कर लिया।

Update: 2021-04-02 13:18 GMT

देवरिया। उत्तर प्रदेश में देवरिया के सलेमपुर क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस ने कुख्यात बदमाश की गिरोह बन्द अधिनियम के तहत 19 लाख रूपये से अधिक की सम्पत्ति को कुर्क कर लिया।

पुलिस प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सलेमपुर क्षेत्र के वार्ड नम्बर तीन भठवां धरमपुर निवासी हरीवंश यादव कुख्यात बदमाश के खिलाफ कई मुकदमें दर्ज हैं। इस बदमाश के खिलाफ गिरोह बन्द अधिनियम की धारा 14(1) के तहत पुलिस अधीक्षक डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 19 लाख 09 हजार रूपये की चल अचल संपत्ति कुर्क कर ली गयी है । कुर्क संपत्ति में भवन का कस्टोडियन तहसीलदार सलेमपुर एवं स्कूटी वाहन का कस्टोडियन प्रभारी निरीक्षक सलेमपुर के अधीन सुपुर्द कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि इस संपत्ति को कब्जा करते समय दुग्गी पिटवा कर सार्वजनिक रूप से जनता को इस कार्रवाई से अवगत कराया गया था। इस कुख्यात अभियुक्त के विरूद्ध लूट, डकैती, मादक पदार्थ, अवैध शस्त्र की तस्करी जैसे 45 आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं।




 


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