व्यापारियों एवं उद्यमियों की समस्याओं और सुरक्षा के मुद्दे को फोरी निस्तारण कराया जाय : अवस्थी
व्यापारियों व उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिये समिति का गठन
लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने व्यापारियों एवं उद्यमियों की समस्याओं तथा उनकी सुरक्षा विषयक प्रकरणों के त्वरित निस्तारण कराये जाने के संबंध में प्रदेश के समस्त पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक को निर्देेश प्रदान किये है।
उन्होंने बताया कि जनपद स्तर पर व्यापारियों व उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण के लिये एक समिति का गठन किया गया है। गठित समिति में संबंधित मण्डल मुख्यालय पर मंडलायुक्त/जनपद स्तर पर जिलाधिकारी अध्यक्ष के रूप में होगें। गठित समिति प्रतिमाह बैठक कर व्यापारियों व उद्यमियों की समस्याओं व सुरक्षा संबंधी विषयों का समयबद्व निस्तारण करेगी।
अपर मुख्य सचिव, गृह ने जारी निर्देशों में कहा है कि सदस्य के रूप में सम्बन्धित जनपद के पुलिस कमिश्नर/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर प्रशासन) तथा विशेष आमंत्रीत के रूप में व्यापारी कल्याण बोर्ड के सम्बन्धित जनपद के सदस्य अथवा सम्बन्धित जनपद में सदस्य के न होने की स्थिति में उपाध्यक्ष, उ0प्र0 व्यापारी कल्याण बोर्ड अथवा इनके द्वारा नामित व्यक्ति या सदस्य प्रत्येक मासिक समीक्षा बैठक में शामिल होगें।
इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में वाणिज्य कर विभाग के जोन/जनपद के वरिष्ठतम अधिकारी, निदेशक/क्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग बन्धु, उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, नगर आयुक्त, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, उप श्रम आयुक्त /सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम विभाग के मण्डल/जनपद के वरिष्ठतम अधिकारी, औद्यौगिक विकास/उद्योग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम/निर्यात प्रोत्साहन विभाग के परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त आयुक्त/जनपद के वरिष्ठतम अधिकारी, नोएडा विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नोएडा/यूपिडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अपर कार्यपालक अधिकारी अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी शामिल होगें।
अवनीश कुमार अवस्थी ने यह भी निर्देश दिये है कि इस समिति की बैठक में आवश्यक रूप से जनपद के पुलिस कमिशर या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहेगें। विशेष परिस्थितियों में उनके अनुपस्थित रहने पर अपर पुलिस आयुक्त या अपर पुलिस अधीक्षक उपस्थित होगें, उनसे न्यून स्तर के अधिकारियों की उपस्थिति मान्य नही होगी। उन्होंने पुलिस कमिश्नर/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनपद स्तर पर गठित उद्योग बंधु समिति या व्यापार बंधु समिति या गठित समिति की बैठक में उपस्थित होकर गम्भीरता से उनकी शिकायतों व समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें।