कोर्ट के निर्देश पर होगी डिप्टी CM के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच
डिप्टी सीएम के खिलाफ लगे कथित फर्जी डिग्री आरोपों की प्रारंभिक जांच किए जाने का आदेश दिया गया है।
प्रयागराज। न्यायालय की ओर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ लगे कथित फर्जी डिग्री आरोपों की प्रारंभिक जांच किए जाने का आदेश दिया गया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की ओर से पुलिस को दिए गए निर्देशों में कहा गया है कि वह इस मामले में प्रारंभिक जांच पड़ताल करें।
एसीजेएम प्रयागराज ने प्रयागराज कैंट के थाना प्रभारी को एक सप्ताह के भीतर इस मामले पर बिंदुवार रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख निर्धारित कर दी है।
प्रयागराज की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नम्रता सिंह की अदालत ने पुलिस को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ लगे कथित फर्जी डिग्री के आरोपों की प्रारंभिक जांच किए जाने का आदेश दिया है। जिन बिंदुओं पर पुलिस को तहकीकात करनी है उसमें पहला बिंदु यह है कि क्या हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा डिप्टी सीएम को जारी की गई मध्यमा द्वितीय वर्ष की डिग्री की प्रमाणिकता है। जांच का दूसरा बिंदु यह निर्धारित किया गया है कि क्या आरोपों के मुताबिक कथित फर्जी प्रमाण पत्रों का चुनावी शपथ पत्रों में इस्तेमाल किया गया है अथवा नहीं? इसके साथ ही न्यायालय ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर पेट्रोल पंप हासिल करने के लिए हाई स्कूल के फर्जी प्रमाणपत्र के इस्तेमाल के आरोपों की भी जांच का निर्देश दिया है। डिप्टी सीएम पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने इंडियन आयल का एक पेट्रोल पंप कथित रूप से फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर हासिल किया है। एसीजेएम कोर्ट ने उक्त आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रियंका श्रीवास्तव बनाम स्टेट ऑफ यूपी मामले में दिए गए फैसले के आधार पर दिया है।