अब गांवों में भवन निर्माण के लिए भी पास कराना होगा नक्शा- लगेगा शुल्क

भवन निर्माण कराने के लिए शहरों की तरह नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा और उस पर अच्छा-खासा शुल्क भी अदा करना होगा;

Update: 2022-07-29 14:59 GMT

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में पहली बार गांवों में भवन निर्माण कराने के लिए शहरों की तरह नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा और उस पर अच्छा-खासा शुल्क भी अदा करना होगा। इसकी शुरुआत सहारनपुर मंडल के ग्रामीण इलाकों से हो रही है।

सहारनपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी मांगेराम ने शुक्रवार को बताया कि शासन के निर्देश पर जिला पंचायत ने गांवों में भवन निर्माण कराए जाने और उस पर शुल्क लेने का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए सहारनपुर के मंडल अायुक्त डा. लोकेश एम के पास भेजा है।

चौधरी मांगेराम ने बताया कि गांवों में 300 वर्ग मीटर और उससे ज्यादा क्षेत्रफल वाले भवन निर्माण पर जिला पंचायत से नक्शा पास होगा। दो मंजिल के निजी आवास और गांव के मूल निवासियों को खेती के कामकाज के लिए बनाए जाने वाले भवन नक्शा पास कराने से मुक्त रहेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि सरकारी विभाग द्वारा कराए जाने वाले आवासीय निर्माण के अलावा कारोबारी और औद्योगिक भवन, शिक्षण भवन, फार्म हाउस, आवासीय सोसायटियों, दुकानों, बाजार एवं धर्मार्थ और जनहित आदि कार्यों के लिए बनने वाले भवनों पर 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक के लिए नक्शा पास करवाना अनिवार्य होगा। आवासीय और शैक्षणिक भवनों के लिए 50 रूपए प्रति वर्ग मीटर और कारोबारी भवनों के लिए 100 रूपए प्रति वर्ग मीटर के रूप में शुल्क देय होगा। जो लोग बिना नक्शे के ऐसे भवनों का निर्माण करेंगे उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी मांगेराम ने यह भी कहा कि नक्शे वाले भवनों पर पानी के संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेसिंग सिस्टम भी अनिवार्य रूप से लगाना होगा। एक हजार वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल के भवन निर्माण पर अलग से एक और रेन वाटर हार्वेसिंग सिस्टम लगाना होगा।

वार्ता

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