मंत्री का हुक्म- इतने दिनों के अंदर करा लें वाहनों का प्रदूषण सर्टिफिकेट
मंत्री के निर्देश हैं कि बिना फिटनेस एवं प्रदूषण सर्टिफिकेट के कोई भी वाहन सड़क पर न चलें
लखनऊ। परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने निर्देश दिए हैं कि 15 दिनों के अंदर समस्त पंजीकृत सरकारी वाहनों को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र से आच्छादित कराया जाए। इस संबंध में अपर परिवहन आयुक्त राजस्व देवेन्द्र कुमार ने बताया कि बिना इंश्योरेंस, प्रदूषण सर्टिफिकेट के गतिमान सरकारी वाहनों के रखरखाव के जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए पत्र जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे वाहनों के विरुद्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम-115 में निर्धारित उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 190(2) के तहत कार्यवाही की जायेगी।
अपर परिवहन आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में 60545 सरकारी वाहन पंजीकृत हैं, जिसमें से मात्र 18279 वाहन ही प्रदूषण मुक्त प्रमाण पत्र से आच्छादित हैं। यह संख्या कुल पंजीकृत शासकीय वाहनों के सापेक्ष बहुत कम है। उन्होंने कहा कि ऐसे वाहनों को 15 दिन का समय दिया गया है कि वे अपने-अपने वाहनों का प्रदूषण सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस एवं फिटनेस करा लें।
देवेन्द्र कुमार ने बताया कि परिवहन मंत्री के निर्देश हैं कि बिना फिटनेस एवं प्रदूषण सर्टिफिकेट के कोई भी वाहन सड़क पर न चलें। इससे एक ओर जहां पर्यावरण को नुकसान होता है, वहीं दूसरी तरफ राजस्व की भी हानि विभाग को उठानी पड़ती है तथा दुर्घटना की संभावना भी अधिक होती है।