मेरठ मेला अग्निकांड- सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिदिन सुनवाई का दिया निर्देश
दो सप्ताह के भीतर मेरठ में जिला न्यायाधीश /अतिरिक्त जिला न्यायाधीश स्तर का अधिकारी नामित करें।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मेरठ मेला अग्निकांड पीड़ितों के परिजनों की उचित मुआवजे की मांग वाली एक याचिका पर मंगलवार को जिला न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायिक अधिकारी नामित करने तथा दिन प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने संजय गुप्ता की याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय को निर्देश दिया। पीठ ने उच्च न्यायालय से कहा है कि वह दो सप्ताह के भीतर मेरठ में जिला न्यायाधीश /अतिरिक्त जिला न्यायाधीश स्तर का अधिकारी नामित करें।
शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय से कहा कि वह नामित न्यायिक अधिकारी को दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई कर मुआवजे के निर्धारण मामले को निपटाने का निर्देश दे। याचिका में दिल्ली के उपहार अग्निकांड की तरह मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की गई है।
गौरतलब है कि 10 अप्रैल 2006 को उत्तर प्रदेश में मेरठ के विक्टोरिया पार्क में आयोजित कंज्यूमर मेले के दौरान आग लगने से 65 लोगों की मृत्यु हो गई थी तथा 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।
वार्ता