मेयर पर मतदान की गोपनीयता भंग करने का आरोप, मुकदमा दर्ज

भाजपा नेता पर मतदान की गोपनीयता भंग करने के आरोप में स्थानीय प्रशासन ने निर्वाचन नियमों के तहत उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज

Update: 2022-02-20 06:02 GMT

कानपुर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में रविवार को चल रहे मतदान के दौरान कानपुर की मेयर और भाजपा नेता प्रमिला पांडेय पर मतदान की गोपनीयता भंग करने के आरोप में स्थानीय प्रशासन ने निर्वाचन नियमों के तहत उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पांडे कानपुुर के हडसन स्कूल स्थित मतदान केन्द्र पर मतदान करने पहुंची थीं। इस दौरान ईवीएम में वोट देते हुये मेयर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गयी। तस्वीर में वह एक दल को मतदान करते हुए दिख रही हैं।

इस पर कानपुर की जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने कहा कि पांडे द्वारा मतदान केंद्र में मतदान की गोपनीयता भंग करने की जानकारी मिली है। उन्होंने बताया कि इस पर संज्ञान लेते हुए निर्वाचन नियमों के तहत उनके विरुद्ध मामला दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं। शर्मा ने मतदाताओं से निर्वाचन नियमों का पालन करते हुए मतदान करने की अपील की है। गौरतलब है कि मतदान करते हुये ईवीएम की फ़ोटो खींचना, निर्वाचन नियमों के विरुद्ध है।

इस संबंध में मेयर पांडे ने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि मतदान केन्द्र के अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि वह इसकी जानकारी करेंगी कि वोट डालते समय उनकी फोटो किसने खींचकर वायरल कर दी।

इस बीच कानपुर देहात की भोगनीपुर विधानसभा सीट के बूथ संख्या 121 पर मतदाताओं द्वारा किसी दल के लिये किये गये मतदान के एवज में किसी अन्य दल की पर्ची निकलने की शिकायत की गयी। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने निर्वाचन आयोग से इस पर संज्ञान लेने की अपील कर इसे दुरुस्त करने की मांंग की।

कानपुर के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में जवाहरलाल पोलिंग केन्द्र पर कक्ष संख्या 46 व 50 में ईवीएम खराब होने के चलते एक घंटा देर से मतदान शुरु होने की जानकारी मिली है।

वार्ता

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