बहन का कत्ल करने वाले भाई को उम्रकैद
अदालत ने बहन की हत्या करने और प्रेमी को फावड़ा मारकर घायल करने के आरोप में एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।
बुलन्दशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने बहन की हत्या करने और उसके प्रेमी को फावड़ा मारकर घायल करने के आरोप में एक युवक को आजीवन कारावास और दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रश्मि सोलंकी ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि सात जुलाई 2015 को ग्राम रिसालू के प्रधान रोहताश कुमार ने थाना छतारी में सूचना दी कि गांव की ही रणवीर सिंह के बेटे अतुल ने अपनी बहन सोनू की फावड़े से काटकर हत्या कर दी है। हत्या के बाद भागते हुए अतुल को रास्ते में बहन का प्रेमी तरुण मिल गया। अतुल ने फावड़े से प्रहार कर उसकी भी हत्या करने की कोशिश की।
तहरीर के आधार पर छतारी पुलिस ने अतुल के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302, 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की अंतिम सुनवाई खुर्जा के अपर जिला सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग के न्यायालय में हुई गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर गुरुवार को अतुल को आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार रूपये का जुर्माना किया है।