छात्राओं के यौन शोषण उत्पीड़न मामले में आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी
न्यायिक हिरासत विशेष पोक्सो अदालत के जज द्वारा आगामी वर्ष 2022 की 3 जनवरी तक बढ़ा दी गई है
मुजफ्फरनगर। जनपद के पुरकाजी ब्लॉक क्षेत्र के गांव के स्कूल में छात्राओं के यौन शोषण मामले में आरोपी स्कूल संचालकों की न्यायिक हिरासत विशेष पोक्सो अदालत के जज द्वारा आगामी वर्ष 2022 की 3 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। जिसके चलते स्कूल संचालकों की जमानत के जल्द होने के आसार नहीं लग रहे हैं।
शुक्रवार को विशेष पोक्सो अदालत के जज संजीव तिवारी की ओर से जनपद के पुरकाजी ब्लॉक क्षेत्र के एक स्कूल में भोपा थाना क्षेत्र के एक स्कूल की छात्राओं के यौन शोषण के मामले में आरोपी पाए गये स्कूल संचालक योगेश चौहान एवं अर्जुन सिंह की न्यायिक हिरासत को वर्ष 2022 की 3 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पुरकाजी पुलिस ने दो स्कूल संचालकों योगेश चौहान व अर्जुन सिंह के विरुद्ध स्कूली छात्राओं के साथ यौन शोषण के आरोप में कई संगीन धाराओं 328,354 ,506 आईपीसी व धारा 7/8 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया था।
बता दें कि मामला हाईलाइट होने के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं ने घटना की निंदा की थी और पीड़िताओं के गांव जाकर सहानुभूति प्रकट की थी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मामला राज्यसभा में उठाकर मामले में कड़ी कार्यवाही की मांग की थी और पीड़ित छात्राओं के गांव का दौरा किया था।