रोडवेज बसों में अवैध रूप से ढोया माल तो नपेंगे ड्राईवर कंडक्टर
रोडवेज बसों के भीतर माल ढोने की बढ़ती ललक अब चालक परिचालक के लिए भारी नुकसान देह साबित हो सकती है।
मेरठ। रोडवेज बसों के भीतर माल ढोने की बढ़ती ललक अब चालक परिचालक के लिए भारी नुकसान देह साबित हो सकती है। चेकिंग के दौरान यदि बस के भीतर सामान पाया जाता है तो चालक एवं परिचालक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करते हुए उनके वेतन में कटौती की जाएगी।
दरअसल रोडवेज के चालकों एवं परिचालकों में सवारियों के स्थान पर बसों के भीतर माल ढुलाई की ललक दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जिसके चलते मेरठ एवं मुजफ्फरनगर आदि स्थानों के कारोबारी अपने यहां से माल बसों में लादकर चालक एवं परिचालक को संबंधित का मोबाइल नंबर और पर्ची आदि दे देते हैं। चालक परिचालक भी अतिरिक्त कमाई के लालच में सवारियों के स्थान पर माल ढोने को तरजीह देते हैं। अनेक बार सवारियां बसों के भीतर अपने गंतव्य पहुंचने की जल्दी में बैठी रहती है और चालक परिचालक रास्ते में किसी स्थान पर अपनी बस को रोककर माल लेने या लेकर आने वाले का इंतजार करते रहते हैं।
अतिरिक्त कमाई के फेर में उन्हें सवारियों को हो रही देर की चिंता नहीं रहती है। लादे गए सामान को जगह और स्थान पूछ कर चालक परिचालक माल उतारते हुए भाड़े के रूप में सैकड़ों रुपए प्राप्त कर लेते हैं। रोडवेज बस में सवारी के साथ 20 किलो तक लगेज ले जाने की इजाजत है। इससे ज्यादा होने पर किराए का 10 प्रतिशत शुल्क लिया जाता है। चालक परिचालक व्यापारी से पैसे लेकर पार्सल बस के अगले या फिर पिछले हिस्से में डाल देते हैं और इसकी एवज में पैसा ले लिया जाता है। व्यापारी भी सेल टैक्स बचाने और आने जाने से बचने के लिए चालक परिचालक को सुविधा शुल्क देता है। वैशाली डिपो के एआरएम राजेश कुमार ने बताया है कि इसे लेकर कई बार शिकायत मिल चुकी है। अब यदि चेकिंग के दौरान किसी भी रोडवेज बस में पार्सल मिला तो चालक परिचालक के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनके वेतन में कटौती की जाएगी।