यौमें दुरुद सभा पर मौलाना तौकीर रजा पर सरकार का शिकंजा, मुकदमा दर्ज
प्रशासन की ओर से मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कई धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी गई है
बरेली। महानगर में यौमे दुरुद कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई जनसभा में भीड़ जुटाने को लेकर प्रशासन की ओर से अब मौलाना तौकीर रजा पर भी अपना शिकंजा कस दिया गया है। प्रशासन की ओर से मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कई धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
दरअसल भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा की अगुवाई में बीते दिन रविवार को महानगर में प्रदर्शन किया गया था। अब उनके खिलाफ बरेली कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के लिए आयोजकों की तरफ से 1500 लोगों की अनुमति ली गई थी। लेकिन आयोजकों द्वारा अपनी हनक दिखाने के लिए हजारों की भीड़ बुलाकर इकटठा कर ली गई।
सिटी मजिस्ट्रेट राजीव पांडे ने आईएमसी के जिलाध्यक्ष फरहत खान और महानगर अध्यक्ष मखदूम बेग के प्रार्थना पत्र पर रविवार 19 जून को प्रदर्शन की अनुमति दी थी। अनुमति देते समय साफ कर दिया गया था कि 1500 लोगों से ज्यादा की भीड़ इस्लामिया मैदान में इकट्ठा नहीं होगी और सभा के दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाएगा। अब प्रशासन का कहना है कि आई एम सी के नेताओं ने प्रशासन की ओर से दी गई अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया है। 1500 लोगों के बजाय हजारों की भीड़ जनसभा के नाम पर इस्लामिया मैदान में बुलाई गई है।
सिटी मजिस्ट्रेट राजेश पांडे की ओर से कोतवाली में आईएमसी जिलाध्यक्ष फरहद खान और महानगर अध्यक्ष मखदूम बेग के खिलाफ धारा 188 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया है।