नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार ने बनाया आयोग

अब यह आयोग 6 महीने के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा

Update: 2022-12-28 16:04 GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फार्मूले की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। आज नगर विकास विभाग ने ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन करते हुए अध्यक्ष सहित 5 लोगों को आयोग में जगह दी है। अब यह आयोग 6 महीने के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इसके बाद ही उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न होंगे।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन विषयक नगर विकास अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-4032/9-1-2022-06निर्वा0/22 दिनांक 28 दिसम्बर 2022 के प्रस्तर-4 में विहित प्राविधानों के अधीन राज्यपाल निम्नलिखित को पद धारण करने की तिथि से 6 माह की अवधि के लिये यूपी राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त राम अवतार सिंह का अध्यक्ष व सेवानिवृत्त आईएएस चोब सिंह वर्मा, महेन्द्र सिंह, भूतपूर्व अपर विधि परमर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और पूर्व अपर विधि परमर्शी एवं अपर जिला जल बृजेश कुमार सोनी को सदस्य नियुक्त किया गया है। उपर्युक्तानुसार नामित अध्यक्ष एवं सदस्यों के मानदेय, भत्तो एवं अन्य सुविधाओं के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

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