कृषक सदस्य 'एकमुश्त समाधान योजना' का उठायें अवश्य लाभ
यह योजना 31 मार्च, 2021 तक प्रभावी की गयी है तथा इस योजना की शर्तें पूर्व में लागू ‘एकमुश्त समाधान योजना’ में वर्णित शर्तों के अनुसार ही रहेंगी।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने बताया कि कोविड-19 की महामारी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के बकायेदार कृषकों को तत्कालीन राहत पहुंचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 'एकमुश्त समाधान योजना' संचालित की गई है, जिसमें कृषकों को उनके पुराने ऋणों हेतु देय ब्याज 35 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक छूट दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।
मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने बताया कि यह योजना 31 मार्च, 2021 तक प्रभावी की गयी है तथा इस योजना की शर्तें पूर्व में लागू 'एकमुश्त समाधान योजना' में वर्णित शर्तों के अनुसार ही रहेंगी। उन्होंने बताया कि बैंक के कृषक सदस्यों से अपील की गयी है कि वह शासन द्वारा निर्गत 'एकमुश्त समाधान योजना' का लाभ अवश्य उठायें। उन्होंने बताया कि किसी भी कृषक सदस्य इस योजना के सम्बंध में किसी प्रकार की कोई समस्या या जानकारी चाहते हैं तो बैंक के प्रधान कार्यालय के अधिकारी के मोबाइल नम्बर 6390200373/6390200436 पर प्रातः 10 बजे से लेकर सायं 6 बजे के मध्य सम्पर्क कर समस्या का निदान कर सकते हैं।