सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हटाये जायेंगे बीएड चयनित?- अडे डीएलएड...

राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को लेकर SC में उत्तर प्रदेश के संभल के BTC प्रशिक्षु राजवाशु की ओर से याचिका दाखिल की गई थी।

Update: 2023-10-01 08:31 GMT

प्रयागराज। देश की सर्वाेच्च अदालत की ओर से प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर दिए गए फैसले के बाद बीएड चयनित एवं डीएलएड पास आउट अभ्यर्थियों के बीच टेंशन बढ़ गई है। कक्षा एक से लेकर कक्षा 5 तक के स्कूलों की शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने वाली राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद डीएलएड उत्तरीर्ण अब बीएड के आधार पर चयनित शिक्षकों को हटाने की मांग पर अड गए हैं।

दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के संभल के बीटीसी प्रशिक्षु राजवाशु की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। पिछले महीने की 11 अगस्त को सर्वाेच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करने वाले रजवाशु ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर अब बीएड चयनितों को सेवा से बाहर करने की मांग उठाई है।

निदेशक एनसीईआरटी लखनऊ और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को भेजे पत्र में राजवासु ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से प्राथमिक स्कूलों में 69000 भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2018 को जारी किए गए विज्ञापन को रद्द करने की मांग उठाई है।

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