एसआईए ने की आतंकवादी की संपत्ति कुर्क
एसआईए द्वारा एक आतंकवादी, अलगाववादी और राष्ट्र-विरोधी आतंकी फंडिंग में वांछित था।
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने गुरुवार को कश्मीर के बडगाम जिले में पाकिस्तान स्थित एक शीर्ष आतंकवादी की अचल संपत्ति कुर्क की। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। एसआईए जम्मू ने आज मुजाहिदीन/हिज्ब-उल-मोनीमीन के पाकिस्तान स्थित आतंकवादी, जो बडगाम के गांव शरीफाबाद का निवासी है, की अचल संपत्ति, एक कनाल तीन मरला भूमि आज कुर्क की।
तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जम्मू (जम्मू में एनआईए अदालत) की अदालत के आदेश पर शरीफाबाद गांव में उसकी जमीन कुर्क की गई। एसआईए ने एक बयान में कहा कि किफायत रिजवी टेरर फंडिंग में शामिल था, उसके ओजीडब्ल्यू (ओवर ग्राउंड वर्कर) फैयाज अहमद भट को रिजवी के निर्देश पर आतंकी फंड के वितरण के लिए तत्काल मामले में गिरफ्तार किया गया था, जो वर्तमान में पाकिस्तान से काम कर रहा है।
एसआईए ने 5 दिसंबर, 2022 को फैयाज और उसके हैंडलर रिजवी के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था। बयान में कहा गया कि फ़ैयाज़ को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि रिज़वी पर सीआरपीसी की धारा 299 के तहत आरोपपत्र दायर किया गया था और एसआईए द्वारा एक आतंकवादी, अलगाववादी और राष्ट्र-विरोधी आतंकी फंडिंग में वांछित था।
एसआईए ने 19 अप्रैल, 2022 को केस एफआईआर संख्या 73/2022 को अपने हाथ में लिया, जब मोहम्मद शरीफ शाह को भारी मात्रा में नार्को टेरर कैश के साथ गिरफ्तार किया गया था, इस आरोप में कि वह जम्मू स्थित अलगाववादियों को भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने हेतु वित्तपोषण करने के उद्देश्य से पाकिस्तान में आईएसआई और उनके एजेंटों के निर्देशों पर काम कर रहा था।
बाद में, 18 आरोपियों के खिलाफ एनआईए अदालत, जम्मू के समक्ष एक प्राथमिक और चार पूरक आरोप पत्र दाखिल किए गए। उनमें से 12 को एसआईए द्वारा गिरफ्तार किया गया, जबकि छह आतंकी गिरफ्तारी से बच गए और वर्तमान में पाकिस्तान में हैं और बाद में अदालत द्वारा अपराधी घोषित किए गए। बयान के अनुसार, एसआईए जम्मू-कश्मीर में आतंकी गुर्गों पर अपनी कार्रवाई के भाग के रूप में पाकिस्तान स्थित कुछ और आतंकवादियों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया में है।