मिला करनी का फल- बाहुबली धनंजय सिंह को 7 साल की सजा का ऐलान
पूर्व सांसद धनंजय सिंह एवं विक्रम के खिलाफ अपहरण, रंगदारी तथा अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
जौनपुर। किडनैपिंग और रंगदारी मांगने के मामले में दोषी करार दिए जाने के एक दिन बाद पूर्व बाहुबली सांसद एवं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह के राजनीतिक कैरियर पर ब्रेक लगाते हुए अदालत की ओर से बाहुबली नेता को सजा का ऐलान कर दिया गया है। अदालत ने दोषी पाए गए धनंजय को 7 साल की सजा सुनाई है।
बुधवार को नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर का किडनैप करने और उसकी कनपटी से पिस्तौल सटाकर रंगदारी मांगने के आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह को दोषी पाने के बाद अदालत द्वारा सजा सुनाई गई है। मैनेजर ने वर्ष 2020 की 10 मई को लाइन बाजार थाने में पूर्व सांसद धनंजय सिंह एवं विक्रम के खिलाफ अपहरण, रंगदारी तथा अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंगल का 4 साल पहले अपहरण करने एवं उसकी कनपटी से पिस्तौल सटाकर उससे रंगदारी मांगने तथा गालियां व धमकी देने के दोषी पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अदालत द्वारा 7 साल की सजा सुनाई गई है।
ऐसे हालातो में अब बाहुबली नेता के राजनीतिक कैरियर पर ब्रेक लग गया है, जिसके चलते वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को लड़ने की उनकी मंशा पूरी नहीं हो सकेगी। इससे पहले मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एमपी एमएलए शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत ने दोनों आरोपियों को अपहरण एवं रंगदारी मांगने का दोषी करार दिया था। 7 साल की सजा पाने वाले जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर अदालत की ओर से 50000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।