मोदी सरनेम मामला- राहुल को नहीं मिली राहत- 2 साल की सजा बरकरार
गुजरात हाईकोर्ट से मोदी सरनेम मामले को लेकर राहुल गांधी को राहत नहीं मिल पाई है।
नई दिल्ली। गुजरात हाईकोर्ट से मोदी सरनेम मामले को लेकर राहुल गांधी को राहत नहीं मिल पाई है। अदालत ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि इस मामले के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 मुकदमें अभी लंबित पड़े हैं, ऐसे हालातों में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की अदालत आवश्यकता नहीं समझती है।
शुक्रवार को सूरत की सेशन कोर्ट की ओर से सुनाई गई 2 साल की सजा के मामले को लेकर गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में राहत नहीं मिल सकी है। गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनाएं अपने फैसले में मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि मोदी सरनेम मामले के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 मुकदमे अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, ऐसे हालातों में हाई कोर्ट सूरत अदालत के फैसले में दखल देने की आवश्यकता नहीं समझती है। इस बीच गुजरात हाईकोर्ट की ओर से मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रखे जाने को लेकर कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उल्लेखनीय है कि सूरत की सेशन कोर्ट ने वर्ष 2023 की 23 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि इस फैसले के 27 मिनट बाद ही राहुल गांधी को अदालत से जमानत भी मिल गई थी, लेकिन अगले ही दिन 24 मार्च को राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई थी।