दुर्घटना से मौत होने पर इन्हें मिलेंगे दो लाख रूपये- विकलांग को...

समयावधि 31.12.2024 से पूर्व प्रोसेस/स्वीकृति करने के निर्देश दिये गये है।

Update: 2024-11-22 13:43 GMT

शामली। अचला पाण्डेय, सहायक श्रम आयुक्त, शामली ने जानकारी देते हुए बताया कि उप श्रमायुक्त, उ०प्र०- उ०प्र० राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड इन्दिरा भवन, लखनऊ के द्वारा ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को अनुग्रह राशि (एक्स ग्रेसिया) के भुगतान हेतु ई-श्रम पोर्टल पर प्राप्त दावों के निस्तारण की तिथि दिनांक-31.12.2024 तक विस्तारित कर दी गयी है तथा एक्स ग्रेसिया अनुदान के अन्तर्गत पात्र दावों को नियत समयावधि 31.12.2024 से पूर्व प्रोसेस/स्वीकृति करने के निर्देश दिये गये है।

उन्होंने बताया कि उक्त के साथ ही जनपद के समस्त असंगठित कर्मकार जो ई- श्रम पोर्टल पर 26 अगस्त- 2021 से 31 मार्च-2022 तक पंजीकृत थे। ई-श्रम पर पंजीयन के पश्चात की दुर्घटना 31 मार्च 2022 को अथवा उससे पहले हुई हो तो पर अनुग्रह राशि पर विचार किया जायेगा। असंगठित कर्मकार जिसका दावा किया जाना है। दुर्घटना से पहले पंजीकृत होना चाहिए तथा दावा शुरू करने से पहले ई-श्रम यू०ए०एन० नम्बर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। दुर्घटना से मृत्यु अथवा स्थायी रूप से विकलांग होने पर रूपये 02 लाख एवं आंशिक रूप से विकलांग होने पर रूपये 01 लाख की अनुदान राशि प्रदान की जायेगी।

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