पवित्रता बनाए रखने को मंदिर परिसर में मोबाइल पर हाईकोर्ट की रोक
दिए गए 1 बड़े फैसले के अंतर्गत अब तमिलनाडु के मंदिरों में कोई भी श्रद्धालु मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकेगा।
नई दिल्ली। उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए 1 बड़े फैसले के अंतर्गत अब तमिलनाडु के मंदिरों में कोई भी श्रद्धालु मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकेगा। मंदिरों की पवित्रता बनाए रखने के लिए मद्रास हाईकोर्ट की ओर से हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त को श्रद्धालुओं के मोबाइल ले जाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
दरअसल राज्य के तिरूचेंदुर मैं अरुल्मिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर आपत्ति जताते हुए सीतारमण की ओर से प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश आर महादेवन एवं जय सत्यनारायण प्रसाद ने कहा कि भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मंदिर की पवित्रता की रक्षा करने के लिए अधिकारियों को मंदिर परिसर के भीतर मोबाइल के उपयोग को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। मोबाइल फोन एवं कैमरो का उपयोग भक्तों को हर समय विचलित करता रहता है।