बनवा रखे है पहचान पत्र दो, तो हो सकती है कानूनी कार्रवाई- बचने के लिए करे ये काम

पहचान पत्र का इस्तेमाल न सिर्फ वोट डालने के लिए किया जाता है बल्कि इसका प्रयोग व्यक्ति की पहचान के साथ योजनाओं का लाभ लेने में भी किया जाता है।;

Update: 2021-03-28 06:33 GMT

लखनऊ। भारतीय पहचान पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इसका इस्तेमाल न सिर्फ चुनाव में वोट डालने के लिए किया जाता है बल्कि इसका प्रयोग व्यक्ति की पहचान के साथ-साथ योजनाओं का लाभ लेने में किया जाता है. लेकिन कई बार लोग जब नौकरी या बिजनेस की वजह से किसी अन्य शहर में रहने लगते हैं तो वहां अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराकर दूसरा पहचान पत्र बनवा लेते हैं. ऐसा करना गैरकानूनी है. और तय अवधि में ऐसा न करने पर आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

दरअसल, जब किसी व्यक्ति का नाम दो जगहों पर दर्ज होता है तो उस व्यक्ति को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भेजकर एक जगह से नाम हटाने के लिए कहा जाता है. अगर तय समय में ऐसा नहीं किया जाता तो व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है. आइए जानते हैं कि कैसे आप एक वोटर आईडी को रद्द कर सकते हैं।

अगर आप वोटर लिस्ट से नाम कटवाना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 7 की जरूरत होगी। यह फॉर्म आपको नजदीकी निर्वाचन कार्यालय में मिल जाएगा। इसमें आपको नाम रद्द कराने के संबंध में जरूरी जानकारी देनी होगी। इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक सही सही भरें।

हिफी


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