कोविड प्रबंधन से संबंधित दिशा निर्देश 31 अगस्त तक लागू

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देश अब 31 अगस्त तक लागू रहेंगे।

Update: 2021-07-28 17:22 GMT

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने आज कहा कि देश के कुछ हिस्सों में कोरोना महामारी के मामलों की संख्या को देखते हुए संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए देश भर में लागू केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देश अब 31 अगस्त तक लागू रहेंगे।

गृह सचिव अजय भल्ला ने बुधवार को इस आशय के आदेश जारी किये। भल्ला ने इस आदेश के मद्देनजर सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतनी है और सभी संबंधित दिशा निर्देशों को पूरी सख्ती से लागू करना है।

पत्र में कहा गया है कि देश में कोरोना के संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने चरणबद्ध तरीके से विभिन्न गतिविधि शुरू करने का निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में अभी भी कोरोना संक्रमण के मामलों में अपेक्षाकृत कमी नहीं आयी है इसलिए सभी बचाव और एहतियाती उपाय जारी रहेंगे।

उन्होंने कहा कि वायरस की प्रजनन संख्या जिसे आर फैक्टर से जाना जाता है अभी एक से कम है लेकिन कुछ राज्यों में यह ज्यादा है इसलिए संबंधित जिलों में सभी संभव उपाय सख्ती से लागू किये जाने चाहिए।

गृह सचिव ने कहा कि त्यौहारों के मौसम को देखते हुए भीड़भाड़ वाली सभी जगहों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित करना जरूरी है। इसके साथ ही टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोविड उपयुक्त व्यवहार की पांच सूत्री नीति पर ध्यान केन्द्रीत करना और उसे व्यवहार में लाना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि मुख्य सचिवों को स्थानीय प्रशासन तथा जिला अधिकारियों को इस बारे में कड़े निर्देश जारी करने चाहिए । किसी भी तरह की लापरवाही या ढिलाई के लिए संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

वार्ता

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