हमले के बाद लगा ड्रोन पर प्रतिबंध-थाने में जमा कराने का आदेश
जिला प्रशासन ने ड्रोन पर प्रतिबंध लगा दिया है थाने में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
नई दिल्ली। जम्मू स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर किए गए ड्रोन हमले और कई अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों के पास ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां इस नए खतरे से निपटने के इंतजाम करने में जुटी हुई है। इस बीच श्रीनगर जिला प्रशासन ने ड्रोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य में सिर्फ ड्रोन उड़ाना ही नहीं बल्कि इनको घर में रखना और उसकी बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। जिन लोगों के पास पहले से ही ड्रोन मौजूद हैं उन्हें नजदीकी थाने में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले राजौरी और कठुआ जनपदों में भी प्रशासन ने ड्रोन को प्रतिबंधित कर दिया है।
सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए श्रीनगर के जिला अधिकारी मौहम्मद एजाज ने अपने आदेशों में कहा है कि श्रीनगर जनपद में ड्रोन और इस तरह के अन्य यूएवी के इस्तेमाल, भंडारण, निर्माण और बिक्री को प्रतिबंधित किया जा रहा है। आदेशों में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों के पास पहले से ड्रोन कैमरा या इस तरह के अन्य यूएवी हैं वह उन्हें स्थानीय पुलिस थाने में जमा करा दें। इसके अतिरिक्त सरकारी कामकाज के लिए ड्रोन के इस्तेमाल से पहले भी पास के पुलिस थानों को सूचित करना होगा। जिलाधिकारी के आदेशों में कहा गया है कि सरकारी विभाग जिन्हें मैपिंग, सर्वे, कृषि में निगरानी, पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन आदि में ड्रोन का इस्तेमाल करना है वह इस तरह की किसी भी तरह की गतिविधि करने से पहले स्थानीय पुलिस थाने को सूचित करेंगे। इन नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।