31 मई तक नहीं बनवाया डॉग पालने का लाइसेंस तो लगेगा भारी जुर्माना
300 वर्ग मीटर के दायरे में अधिकतर चार कुत्ते ही पाले जा सकेंगे।;
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में निरंतर बढ़ रहे कुत्तों के आतंक के बीच सिंबल स्टेटस के लिए पाले जा रहे कुत्तों के आये दिन लोगों को काटने की घटना पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन की ओर से कुत्ता पालने के लाइसेंस की व्यवस्था लागू की गई है। केवल 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के दायरे में दो कुत्तों को पालने का लाइसेंस जारी किया जाएगा। 300 वर्ग मीटर के दायरे में अधिकतर चार कुत्ते ही पाले जा सकेंगे।
लखनऊ नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ अभिनव वर्मा ने बताया है कि आजकल लोगों में विदेशी नस्ल के कुत्ते पालने का अजीबों गरीब शौंक तेजी के साथ बढता जा रहा है। राजधानी में कई स्थानों पर डॉग पालने के लाइसेंस की सुविधा निगम की ओर से आरंभ की गई है। देसी ब्रीड के कुत्ता पालन का लाइसेंस शुल्क 200 रूपये निर्धारित किया गया है। जबकि अन्य सभी अंग्रेजी नस्ल के कुत्ते पालने के लाइसेंस की फीस 1000 रूपये निर्धारित की गई है।
उन्होंने कहा है कि डॉग पालने के लिए लाइसेंस बनवाने हेतु संबंधित के पास मोबाइल नंबर एवं कुत्ते के वैक्सीनेशन कार्ड का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर बिना लाइसेंस के कुत्ता पाला गया तो 5000 रूपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। फिलहाल कुत्ते पालने का लाइसेंस बनाने की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई है। इसके बाद अभियान चलाकर इस बात की छानबीन की जाएगी कि बगैर लाइसेंस के किन-किन लोगों ने अपने घर के भीतर कुत्ता पालन कर रखा है। ऐसे लोगों के खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।