कोचिंग हादसे में बेसमेंट के सह मालिकों को झटका- चारों की जमानत खारिज
कोचिंग सेंटर में हुए हादसे में बेसमेंट के सह मालिकों को झटका- चारों की जमानत को खारिज कर दिया है।;
नई दिल्ली। राजधानी के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे में बेसमेंट के चार सहमालिकों को जोर का झटका देते हुए अदालत ने चारों की रेगुलर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
शुक्रवार राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कोचिंग सेंटर हादसे में बेसमेंट के चार सह मालिकों की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी है कि इस मामले की जान अभी शुरुआती दौर में है, ऐसे हालातों में आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती है।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे में यूपीएससी के तीन एस्पिरेंटस की मौत हो गई थी। यह हादसा बेसमेंट की वजह से हुआ था, जहां बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी के भीतर 27 जुलाई की रात बारिश का पानी भर गया था। उस समय लाइब्रेरी में कई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे थे और हादसे में तीन छात्रों श्रेया यादव, नवीन डॉल्विन एवं तान्या सोनी की बरसात के पानी में डूबने से मौत हो गई थी।