पंचायत सहायकों की नियुक्ति-30 जुलाई से शुरू होगी चयन प्रक्रिया
पंचायत सहायकों की नियुक्ति संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश सरकार द्वारा जारी कर दिए गए हैं।;
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 58 हजार 189 पंचायत सहायकों की नियुक्ति संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश सरकार द्वारा जारी कर दिए गए हैं। जिसके तहत चयन की कार्यवाही 30 जुलाई से शुरू की जाएगी। 10 सितंबर तक चयन की कार्यवाही को पूरी करते हुए चयनितों को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश के पंचायती राजमंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि ग्राम पंचायतों के पदाधिकारी अपने परिजनों व रिश्तेदारों को इस प्रक्रिया के तहत पंचायत सहायक नहीं बना पाएंगे। पंचायती राजमंत्री ने बताया कि पंचायत सहायक के पद पर ग्राम प्रधान, उप प्रधान, सदस्य, अथवा सचिव के किसी भी संबंधी को नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। संबंधियों में पिता, दादा, ससुर, पुत्र, पौत्र, दामाद, पुत्रवधू, बहन, पति, पत्नी, पुत्री और मां को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ सरकार पंचायतों को ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित करते हुए ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत सहायकों की नियुक्ति से प्रत्येक ग्राम पंचायत का नियमित व सुचारू संचालन संभव हो सकेगा। पंचायत सहायकों को 6000 रूपये का मानदेय दिया जाएगा और उनका चयन 1 साल के लिए होगा। पंचायती राजमंत्री ने बताया कि ग्राम प्रधान की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक समिति हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगी। यदि ग्राम पंचायत में कोविड-19 से मृतक व्यक्ति है तथा उसका वारिस इंटरमीडिएट पास है तथा वह आरक्षण श्रेणी को पूरा करता है तो उसे नियुक्ति में वरीयता दी जाएगी। इसमें मृत व्यक्ति की पत्नी या पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री व विधवा पुत्री, विधवा माता, अविवाहित भाई व अविवाहित बहन शामिल किए गए हैं। यदि 1 ग्राम पंचायत में एक से अधिक कोविड-19 से मृतक के वारिसों के आवेदन आते हैं तो जिसकी हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के प्राप्तांक ओके प्रतिशत का औसत अधिक होगा उन्हें चयनित किया जाएगा।