पूर्व मंत्री की हत्या में पूर्व विधायक समेत दो को उम्र कैद- पूर्व सांसद बरी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से वर्ष 1998 में हुई पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले को लेकर सुनाए गए बड़े फैसले में पूर्व विधायक तथा एक अन्य को दोषी ठहराते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में पूर्व सांसद तथा पांच अन्य को बरी कर दिया है।
बृहस्पतिवार को वर्ष 1998 के दौरान बिहार में हुई पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला सुनाया गया है। देश की शीर्ष अदालत ने पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला तथा एक अन्य को दोषी ठहराते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सांसद रहे सूरज भान सिंह तथा पांच अन्य को बरी कर दिया है। इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान और विधायक मुन्ना शुक्ला समेत आठ लोगों को पटना हाईकोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए पीड़ित पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए न्याय की डिमांड की गई थी।