सुप्रीम कोर्ट ने ममता को दिया झटका- इस मामले में दी पूछताछ की इजाजत

तस्करी के मामले में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय को अनुमति दे दी है

Update: 2022-05-17 07:36 GMT

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए कोयला तस्करी के मामले में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय को अनुमति दे दी है। अदालत की ओर से कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय 24 घंटे के नोटिस पर अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से पूछताछ कर सकता है।

मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। अदालत की ओर से उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और उसकी पत्नी रूजिरा बनर्जी से कोयला तस्करी के मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय को अनुमति दे दी है। हालांकि अदालत की ओर से अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को एक राहत भी दी है जिसके चलते प्रवर्तन निदेशालय अब उन्हें दिल्ली बुलाने की बजाय कोलकाता से ही पूछताछ करेगी।

अभिषेक बनर्जी ने अदालत से मामले की जांच में जुड़ने के लिए दिल्ली जाने से छूट देने की मांग की थी। उधर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की ओर से प्रवर्तन निदेशालय का लगातार पूछताछ की बाबत विरोध किया जा रहा था। ऐसे हालातों के बीच उच्चतम न्यायालय की ओर से जारी किया गया यह आदेश केंद्रीय एजेंसियों से टकराव के बीच पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के लिए एक बड़े झटके की तरह देखा जा रहा है।

अदालत ने अपने फैसले में पश्चिम बंगाल सरकार को यह भी कहा है कि वह जांच अधिकारियों के सामने किसी तरह की बाधा अथवा बदसलूकी के हालात पैदा नहीं होने दे।

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